केरल पुलिस ने Child Pornography के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया(IANS)

 

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केरल पुलिस ने Child Pornography के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया

बाल यौन शोषण (Child Pornography)सामग्री की जांच कर रही केरल पुलिस ने सोमवार को कहा कि राज्यभर में 449 संदिग्ध स्थानों की पहचान और छापेमारी के बाद उन्होंने आठ लोगों को गिरफ्तार किया

न्यूज़ग्राम डेस्क

न्यूज़ग्राम हिंदी:  बाल यौन शोषण (Child Pornography)सामग्री की जांच कर रही केरल पुलिस की विशेष शाखा ने सोमवार को कहा कि राज्यभर में 449 संदिग्ध स्थानों की पहचान और छापेमारी के बाद उन्होंने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है और 133 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने इसे 'पी-हंट' नाम दिया है और रविवार को छापेमारी की गई।

सोमवार रात यहां जारी एक बयान में केरल पुलिस ने कहा कि एकत्र की गई जानकारी को जिला पुलिस प्रमुखों के तहत 449 टीमों तक पहुंचाया गया, जिसमें साइबर सेल के सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ और महिलाएं शामिल थीं।

बयान में कहा गया, छापे अत्यधिक सफल रहे और ऑपरेशन के एक हिस्से के रूप में टीम 212 उपकरणों को जब्त करने में सक्षम थी - जिसमें मोबाइल फोन, मोडेम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि ग्राफिक और अवैध वीडियो और बच्चों की तस्वीरें शामिल हैं और आईटी अधिनियम की धारा 67 बी के तहत 133 मामले दर्ज किए गए। इसका चिंताजनक हिस्सा यह है कि कई वीडियो/तस्वीरें 5 साल से 16 साल के आयु वर्ग के स्थानीय बच्चों के प्रतीत होते हैं।''



सीएसएएम सामग्री के साथ उपकरणों की बरामदगी के आधार पर आठ गिरफ्तारियां की गईं और जिनमें अच्छी पेशेवर नौकरियों में काम करने वाले युवा शामिल हैं और उनमें से अधिकांश आईटी के जानकार हैं, यही कारण है कि वे अपलोड करने के लिए सभी प्रकार के एन्क्रिप्टेड हैंडल का उपयोग कर रहे थे और सामग्री डाउनलोड कर रहे थे। कुछ पर बच्चों की तस्करी में भी शामिल होने का संदेह है, क्योंकि उनके उपकरणों में इस आशय की कई चैट हैं। इन छवियों और वीडियो को प्रसारित करने में शामिल बाकी लोगों का विवरण एकत्र किया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई इस रैकेट में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इन मामलों में जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति को जारी रखा जाएगा।

कानून के अनुसार, किसी भी बाल अश्लील सामग्री को देखना, वितरित करना या संग्रहीत करना एक आपराधिक अपराध है, जिसके परिणामस्वरूप पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

--आईएएनएस/VS

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