तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईसाई धर्म फैलाने वाले के कृत्यों में कुछ भी गलत नहीं है(IANS)

 

तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईसाई धर्म फैलाने वाले के कृत्यों में कुछ भी गलत नहीं है

न्यूज़ग्राम डेस्क

न्यूज़ग्राम हिंदी:  तमिलनाडु सरकार(Tamilnadu Government) ने सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) से कहा है कि ईसाई धर्म फैलाने वाले मिशनरियों के कृत्यों में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है। एम.के. स्टालिन(M.K. Stallin) सरकार ने कहा, तमिलनाडु में गरीब लोगों को डराकर, धमकाकर, धोखे से, उपहारों के माध्यम से लालच देकर और काले जादू और अंधविश्वास का उपयोग करके अन्य धर्मों में धर्मांतरण की सूचना नहीं है।

डीएमके सरकार ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका के हलफनामे में कहा: जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, पिछले कई वर्षों में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है, इसलिए ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के कृत्यों को कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं माना जा सकता है।

DMK सरकार ने तर्क दिया कि नागरिक उस धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जिसका वह पालन करना चाहते हैं। संविधान किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में बदलने का मौलिक अधिकार नहीं देता है। लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। इसी तरह, संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म में परिवर्तित होने से नहीं रोकता है। देश के नागरिकों को अपना धर्म चुनने की आजादी होनी चाहिए और उनकी निजी आस्था और निजता पर उंगली उठाना सरकार के लिए उचित नहीं होगा।





कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अपना संस्करण पारित किया है और कुछ अभी भी अस्तित्व में हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होने का खतरा है और राज्यों के विभिन्न धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत सजा का कोई डेटा नहीं है।


उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर यह घोषित करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की कि धोखाधड़ी, धमकी, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धार्मिक रूपांतरण, अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।

--आईएएनएस/VS

"दिल्ली सरकार के झूठ का कोई अंत नहीं है": बीएलपी अध्यक्ष डॉ. रायज़ादा ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर कसा तंज

“दिल्ली में शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है”: डॉ. रायज़ादा ने केजरीवाल सरकार पर सीवेज की सफाई के भुगतान न करने पर किया हमला

“हमारा सच्चा भगवान है भारत का संविधान” : बीएलपी अध्यक्ष डॉ. रायज़ादा

संसद में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा हो पुनः स्थापित: भारतीय लिबरल पार्टी

बीएलपी अध्यक्ष डॉ. रायज़ादा ने महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या के खिलाफ आवाज उठाते चिकित्सा समुदाय के पूरा समर्थन दिया