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NGT ने यूपी को यमुना में प्रदूषण रोकने के दिए निर्देश

NewsGram Desk

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यमुना (Yamuna River) में प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए उपायों की निगरानी करने का निर्देश दिया है। NGT ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम नाकाफी हैं।

यूपी (Uttar Pradesh) में पर्यावरण मानदंडों के पालन की निगरानी के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा गठित समिति ने, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवीएस राठौर कर रहे हैं,15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दायर की थी।

यमुना के पानी की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए NGT ने नदी से जोड़ने वाले नालों में गन्दगी डालने से रोकने के लिए आगे की कार्रवाई की सिफारिश की।

NGT ने यमुना नदी से जोड़ने वाले नालों में गन्दगी के निर्वहन को रोकने की सिफारिश की। [Twitter]

समिति ने आगे कहा कि राज्य के अधिकारियों को आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) को वृक्षारोपण अभियान चलाना है और अतिक्रमण हटाने के लिए भी कदम उठाना है। अक्रूर ड्रेन में डिस्चार्ज होने की आवेदक की शिकायत पर भी विचार किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं, आचार्य दामोदर शास्त्री और विजय किशोर गोस्वामी के वकील आकाश वशिष्ठ ने कहा कि वृंदावन में कोसी शहर के पूरे औद्योगिक निर्वहन को यमुना में ले जाने वाले कोसी नाले की स्थिति को निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया, "रिपोर्ट में पाया गया है कि निरीक्षण के समय नाले में पानी नहीं था। सही स्थिति यह है कि यह हमेशा अनुपचारित अपशिष्ट और सीवेज से भरा रहता है।"

समिति द्वारा दी गई सिफारिशों में कहा गया है कि संबंधित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है कि बायो/फाइटो उपचारात्मक कार्यों को सीमा के भीतर पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ठीक से किया जाता है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में पानी की गुणवत्ता अपस्ट्रीम की तुलना में खराब है। (आईएएनएस)

Input: IANS ; Edited By: Manisha Singh

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